नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि चांदनी चौक इलाके में अवैध निर्माणों को तोड़ने पर दिल्ली हाई कोर्ट और एमसीडी ट्रिब्यूनल की ओर से लगाई गईं सभी रोक 31 दिसंबर से हटा दी जाएंगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने चांदनी चौक इलाके में अवैध निर्माणों को गिराने पर रोक लगाने के हाईकोर्ट और एमसीडी ट्रिब्यूनल के सभी आदेशों को 31 दिसंबर से हटाने का निर्णय देते हुए कहा कि कोई भी पीड़ित पक्ष सर्वोच्च अदालत का रुख कर सकता है। खबर अपडेट हो रही है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...