नई दिल्ली, जुलाई 18 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में कथित रूप से बड़े पैमाने पर हो रहे अनधिकृत और अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस से इलाके में जहां भी अवैध निर्माण हो रहा है या पाया जाता है, उन संपत्तियों को सील करने का भी आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पुलिस से अधिकारी से कहा है कि यदि कोई अवैध रूप से एक ईट भी लगाते हुए पाया जाए तो उस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें। जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि 'आप रोज गश्त के लिए जाते हैं। यदि अवैध रूप से कोई एक ईंट भी लगाते पाया जाता है, तो उसे तुरंत गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने क...