आदित्यपुर, अगस्त 1 -- चांडिल। चांडिल अनुमंडलीय न्यायालय ने 30 जुलाई को 24 जनवरी 2020 को हुए एक हत्या के मामले में फैसला सुनाया, जिसमें तिरुलडीह थाना क्षेत्र के दोषी पति-पत्नी(दंपती) को आजीवन कारावास की सजा दी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सचिन्द्र नाथ सिन्हा की अदालत ने तिरुलडीह थाना क्षेत्र के गूंदलीडीह गांव के रहने वाले अश्विनी महतो एवं उसकी पत्नी टुसुवाला महतो को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना के साथ धारा 201 में 3 वर्ष सजा और एक हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, गुंदलीडीह गांव स्थित एक कुएं से कूदा गांव निवासी 25 वर्षीय युवक विवेश्वर महतो का शव बरामद हुआ था। चार दिन से लापता विवेश्वर की काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला था। तत्कालीन तिरुलडीह थाना प्रभारी सुभाष चंद्र सिंह ने ...
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