मुजफ्फर नगर, जनवरी 31 -- हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 11 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। हत्या में नामजद चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। मामले की सुनवाई एससीएसटी कोर्ट में हुई। डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी नरेन्द्र शर्मा व प्रवेन्द्र सिंह ने बताया कि वादी ने 25 मई 2012 को चरथावल थाने पर तहरीर देकर बताया कि उसका छोटा भाई सतीश गांव के नीटू की हत्या में चश्मदीद गवाह था। 25 मई को वह मंदिर से वापस गांव आ रहा था। रास्ते में गांव के आरोपी संजीव, हरपाल, चरण सिंह, अमित व ईश्वर ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने मारपीट कर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.