मोतिहारी, सितम्बर 13 -- मोतिहारी,विसं.। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने हत्या के मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा तुरकौलिया थाना के कोरैया निवासी सत्यनारायण पासवान के पुत्र ददन पासवान उर्फ रामनरेश पासवान को हुई। मामले में स्थानीय निवासी नबाब आलम ने तुरकौलिया थाना कांड संख्या 129/2021 दर्ज कराते हुए ददन पासवान को आरोपित किया था। जिसमें कहा था कि 14 फरवरी 2021 कि संध्या करीब 6.30 बजे गांव के ही एक व्यक्ति के पास उसके पिता महमूद आलम व शेख कयामुद्दीन बैठ कर बातें कर रहे थे। उसी दौरान ददन पासवान आया और उसके पिता को पटक कर मारपीट करने लगे। हल्ला पर सूचक एवं उसका मौसा स्थानीय निवासी शेख मुनीर दौड़कर आए तथा ददन ...
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