पीलीभीत, जुलाई 8 -- चरस सहित पकड़े गए आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए अपर सत्र न्यायधीश अनु सक्सेना ने छह हजार रुपए जुर्माना सहित तीन साल की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार थाना अमरिया के उप निरीक्षक राम प्रकाश सिंह 25 मार्च 2019 को पुलिस बल के साथ गश्त करते हुए ग्राम कैचुटांडा से मझलिया की ओर जा रहे थे। अंटा गौटिया तिराहे पर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर खेतों की ओर जाने लगा। शक होने पर पुलिस ने पीछा कर उसे रोका। उसने अपने परिचय में ग्राम मझलिया का शकील मलिक बताया। जामा तलाशी में उसके पास 840 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी का कारण बता कर जेल भेजा। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्को को सुनने व पत्रावली का अवलोकन ...