गोपालगंज, अक्टूबर 30 -- एडीजे प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कैलाश जोशी की कोर्ट ने सुनाई सजा चार वर्ष बाद आया कोर्ट का फैसला,अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी गोपालगंज , विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कैलाश जोशी की कोर्ट ने दो किलो चरस के साथ आर्म्स बरामदगी के चार साल पुराने मामले में एक युवक को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी ललन द्विवेदी और बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को सजा काटने के लिए स्थानीय मंडल कारा भेज दिया गया।सजा प्राप...