मुजफ्फरपुर, अगस्त 3 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के छितरा चौक के पास से एक किलो चरस के साथ गिरफ्तार ब्रह्मपुरा थाने के कृष्णाटोली निवासी मोहन कुमार को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सेशन ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट (एनडीपीएस एक्ट) -एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने शनिवार को सजा सुनाई। वहीं, इसी मामले के चार अन्य आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) मुकेश प्रसाद सिंह ने आठ गवाहों को पेश किया। बाइक से पहुंचे थे चरस बेचने : सिवाईपट्टी के तत्कालीन थानाध्यक्ष शमीम अख्तर ने 25 नवंबर 2021 को एफआईआर कराई थी। कहा था कि सूचना मिली कि छितरा चौक पर द...