शाहजहांपुर, दिसम्बर 12 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी में पकड़े गए आरोपी मोहम्मद इकबाल को अदालत ने 15 साल की कठोर कैद और एक लाख पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 7 नुसरत खान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य गंभीर अपराध की पुष्टि करते हैं। थाना रोजा के उपनिरीक्षक नीरज कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि मोहम्मद इकबाल, निवासी कृष्णा नगर, कपिलवस्तु (नेपाल), वर्तमान निवासी लोहिया नगर बरहनी, सिद्धार्थनगर, थाना क्षेत्र में चरस की अवैध विक्री के लिए आया था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसके पास से तेरह किलो पचास ग्राम चरस बरामद की थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी को इसी अदालत ने 2 दिसंबर 2025 को नशीले पदार्थों की तस्करी के एक अन्य मामले में...