मोतिहारी, जून 5 -- मोतिहारी , विधि संवाददाता । स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट द्वितीय ने चरस तस्करी मामले में सजा की बन्दिु पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है । एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 बी 11 सी व 23 सी के तहत दोषी मुकर्रर जिले के बुधुअहां छौड़ादानो निवासी 35 वर्षीय फूल मोहम्मद को स्पेशल जज सूर्यकांत तिवारी ने दो लाख रुपए अर्थदंड के अतिरक्ति 12 वर्षो के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 11 मई 2023 को बिना रज्ट्रिरेशन के सुपर स्पेलेन्डर मोटर साइकिल से तस्करी के लिए छुपाकर लाने के क्रम में श्रीपुर कस्बा गांव के सड़क पर तस्करी के दौरान दो किलो एक सौ ग्राम चरस के साथ आरोपित पकड़े गए थे। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने सात गवाहों का परीक्षण कराकर दलीलें पेश की। साथ ही यह भी बताया कि बरामद मादक सामग्री फौरेन्सिक जाँच में चरस ही पाए जाने...