लखीमपुरखीरी, जून 4 -- लखीमपुर। नेपाली युवती से चरस बरामदगी के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी नेपाली युवती को चरस तस्करी का दोषी करार दिया है। एडीजे अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने युवती को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष जेल में और रहना होगा। एडीजीसी संदीप कुमार मिश्र ने बताया कि पांच जनवरी 2022 को एसएसबी की पूनम सुरिन अपनी टीम के साथ भारत नेपाल के गौरीफंटा बॉर्डर पर नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आने जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रही थी। तभी नेपाल की तरफ से रही एक युवती को सकपकाया हुआ देखकर उसको रोका। नाम पता पूछने पर युवती ने अपना नाम अनिशा बूढ़ा मगर और ग्राम कक्री जिला रुकुम नेपाल की रहने वाली बताया। जब उसकी तलाशी ली गयी तो उसके कपड़ों के ...