मोतिहारी, दिसम्बर 12 -- मोतिहारी ,विधि संवाददाता। एनडीपीएस न्यायालय प्रथम के विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को बारह-बारह वर्षों का सश्रम कारावास व प्रत्येक को दो लाख पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पश्चिम चंपारण के सेमराघाट सरिसवा बाजार निवासी फरमान अंसारी के पुत्र इसरफिल मंसूरी व गोपालपुर थाना के महेशड़ा निवासी जोखू मियां के पुत्र इद्रीश मियां उर्फ इद्रीश ठाकुर को हुई है। मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना ने विभागीय वाद दायर किया था। जिसमें 47वीं एसएसबी पंटोका रामगढ़वा के तत्कालीन सामान्य निरीक्षक राजकुमार ने लिखित बयान दर्ज कराया था। 10 अक्टूबर 2020 को धुतहा मठ के समीप पुलिस ने नाकाबंदी कर दिया था। एक सफेद...