मोतिहारी, जनवरी 20 -- मोतिहारी। एनडीपीएस कोर्ट 2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में नामजद एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए चौदह वर्षों का कठोर कारावास एवं दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छहमाह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी। सजा पलनवा थाना के मुशहरवा निवासी स्व. जगदेव दास के पुत्र पन्नालाल दास को हुई। मामले में रामगढ़वा थाना के तत्कालिन थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि 20 जनवरी 2023 को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नेपाल से मादक पदार्थ लेकर आ रहा है। सूचना के आलोक में पुलिस टीम का एनएच -28 रामगढ़वा सेमरा चौक के समीप चौकन्ना हो गई। दोपहर करीब 3.20 बजे एक व्यक्ति अपने हाथ में भारी झोला लेकर आया। संदेश के आ...
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