शाहजहांपुर, नवम्बर 21 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-9 चन्द्र मोहन चतुर्वेदी की अदालत ने वर्ष 2015 के चरस तस्करी के प्रकरण में थाना निगोही के मोहल्ला खेड़ा निवासी कल्लू कुरैशी पुत्र सद्दीक कुरैशी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और जिला शासकीय अधिवक्ता नरवेश सिंह की प्रभावी पैरवी के आधार पर दिया। मामला 10 सितंबर 2015 का है। उस समय एसआई अमर सिंह यादव ने थाना निगोही में एफआईआर दर्ज कराई थी कि वह अपने साथी कांस्टेबल सरताज खां के साथ शाम करीब 6:10 बजे गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चार तस्कर एक वैगन आर कार से प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी के उद्देश्य से निगोही रोड से पंचपीर की ओर जा र...