चम्पावत, अगस्त 28 -- अदालत ने चरस तस्करी के दो दोषियों को सजा सुनाई है। खटीमा निवासी युवक को 15 और किच्छा की महिला को पांच साल कैद हुई है। पुरुष पर डेढ़ लाख और महिला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों दोषियों से वर्ष 2019 में तीन किलो से अधिक चरस बरामद हुई थी। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्कर के दोषियों को सजा सुनाई है। पाटी पुलिस सितंबर 2019 में देवीधुरा के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान खटीमा झनकट निवासी 30 वर्षीय लखविंदर सिंह और खुरपिया फार्म किच्छा निवासी 42 वर्षीय भगवान देवी के पास से चरस बरामद हुई। कार में सवार लखविंदर से 2.906 किलो और भगवान देवी से 480 ग्राम चरस मिली। दोनों ने बताया कि वे गर्सलेख में एक व्यक्ति से चरस खरीद कर ले जा रहे थे। दोनों के खिलाफ पाटी थाने में मामला दर्ज किया गया। दोनों ...