चम्पावत, जुलाई 3 -- चम्पावत। चरस तस्करी के दोषी एक 75 वर्षीय बुजुर्ग को तीन साल की सजा सुनाई गई है। बुजुर्ग पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। बुजुर्ग से वर्ष 2020 में 330 ग्राम चरस बरामद की गई थी। जानकारी के अनुसार दिसंबर 2020 में पुलिस की हाईवे पेट्रोल यूनिट ने गंभीरगांव, खेतीखान निवासी 75 वर्षीय खीम सिंह के पास 330 ग्राम चरस बरामद की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी खीम सिंह की बीमारी और उम्र को देखते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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