चम्पावत, जुलाई 2 -- चरस तस्करी के दोषी एक 75 वर्षीय बुजुर्ग को तीन साल की सजा सुनाई गई है। बुजुर्ग पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। बुजुर्ग से वर्ष 2020 में 330 ग्राम चरस बरामद की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर 2020 में पुलिस की हाईवे पेट्रोल यूनिट राष्ट्रीय राजमार्ग में बनलेख के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान टीम ने गंभीरगांव, खेतीखान निवासी 75 वर्षीय खीम सिंह की तलाशी ली। तलाशी में खीम सिंह के पास 330 ग्राम चरस बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ चम्पावत कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन पक्ष ने चार गवाह और 19 साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी खीम सिंह की बीमारी और उम्र को देखते हुए तीन व...