चम्पावत, जून 19 -- चरस तस्करी के दोषी को दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। टनकपुर निवासी युवक से दिसंबर 2020 में 200 ग्राम चरस बरामद की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर 2020 में टनकपुर पुलिस ककराली गेट पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान 36 वर्षीय किशोर सिंह निवासी गैड़ाखाली, टनकपुर की तलाशी ली गई। तलाशी में पुलिस ने किशोर सिंह के बैग से 200 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी के खिलाफ टनकपुर थाने में एनडीपीएस में मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने चरस तस्करी के दोषी किशोर सिंह को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी व विशेष लोक अभियोजक तनुजा वर्मा पैरवी की। ...
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