विकासनगर, जून 5 -- विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को दस साल की कठोर करावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता नरेश बहुगुणा ने बताया कि मामला 2015 का है। सहसपुर थाना पुलिस ने नसीम पुत्र शहवीर निवासी खुशहालपुर को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से पुलिस ने एक किलो 100 ग्राम चरस बरामद की थी। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। बताया कि मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें उनकी ओर से 16 गवाह पेश किए गए। तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया है। गुरुवार को दोषी की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की ...