चम्पावत, जनवरी 30 -- चम्पावत। अदालत ने चरस तस्करी के एक दोषी को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी युवक से वर्ष 2019 में एक किलो चरस बरामद हुई थी। डीजीसी विद्याधर जोशी ने बताया कि 10 मई 2019 को एसआई हरीश प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्वाला के समीप संजय सिंह निवासी कली गांव, लोहाघाट के पास से एक किलो चरस बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ चम्पावत कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोषी संजय सिंह को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की गई है।

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