चम्पावत, जून 26 -- चम्पावत। चरस तस्करी के दोषी को छह साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद होगी। बरेली निवासी दोषी से वर्ष 2021 में 658 ग्राम चरस बरामद की गई थी। चम्पावत कोतवाली पुलिस ने मार्च 2021 में धौन के पास बरेली जिले के मंजरिया कुंडरिया गांव निवासी 60 वर्षीय मुन्ना लाल से 658 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ चम्पावत कोतवाली में एनडीपीएस में मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने चरस तस्करी के दोषी मुन्ना लाल को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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