चम्पावत, सितम्बर 25 -- चम्पावत। अदालत ने चरस तस्करी के तीन दोषियों को सजा सुनाई है। तीनों दोषियों को दस, 12 और 15 वर्ष की सजा होगी। दो दोषियों पर एक-एक लाख और एक पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार अक्तूबर 2020 में रीठासाहिब पुलिस ने रानीबाग हल्द्वानी निवासी सुनील भट्ट से दो किलो, मुक्तेश्वर निवासी यशोद मेहरा से तीन किलो और मुक्तेश्वर निवासी बिशन मेहरा से एक किलो चरस बरामद की। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुनील भट्ट को 12 वर्ष, यशोद मेहरा को 15 वर्ष और बिशन मेहरा को दस साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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