शाहजहांपुर, नवम्बर 15 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या नौ चन्द्र मोहन चतुर्वेदी की अदालत ने चरस की अवैध तस्करी के मामले में रामकुमार उर्फ मंगली को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ग्राम रंपुरा, थाना पसगवां जिला खीरी निवासी रामकुमार को निगोही पुलिस ने 23 जुलाई 2016 को पतराजपुर तिराहे के पास पकड़ा था। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, लेकिन पीछा कर उसे दबोच लिया गया। तलाशी में उसके थैले से चरस बरामद हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर ही बरामदगी का पंचनामा भरते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, बरामदगी के साक्ष्य और अन्य तथ्य अदालत के साम...