शाहजहांपुर, नवम्बर 26 -- अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 43 शिवकुमार तृतीय ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी समरपाल उर्फ पुड़क्का को चार वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार थाना खुदागंज पुलिस के एसआई सुरेशपाल सिंह 27 मार्च 2016 को सिपाहियों के साथ गश्त पर थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि जखिया गांव के सामने मंदिर के पास एक व्यक्ति चरस लेकर खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा। पीछा कर उसे पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से साढ़े चार सौ ग्राम चरस बरामद हुई। लाइसेंस पूछने पर आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में उसने अपना नाम समरपाल उर्फ पुड़क्का पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी आंधीदेई थाना क...