पीलीभीत, जुलाई 21 -- पीलीभीत। संवाददाता चरस सहित पकड़े गए आरोपी को विशेष न्यायधीश (एनडीपीएस एक्ट) महेशानंद झा ने दोषी पाते हुए 50 हजार रुपए जुर्माना सहित पांच वर्ष की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार थाना गजरौला के उप निरीक्षक निर्देश कुमार चौहान 20 जनवरी 2018 को पुलिस बल के साथ आसाम रोड जंगल में मन्दिर के पास पहुँचे। वहां मुखबिर से पता चला कि एक व्यक्ति गढ़ा पचपेड़ा को जाने वाले तिराहे पर कहीं जाने को खड़ा है। उसके पास चरस है। सूचना पर पुलिस बल के साथ दबिश देकर उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 250 ग्राम चरस बरामद हुई। नाम पता पूछने पर दीपक सक्सेना निवासी कलीनगर बताया। उसे गिरफ्तारी कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय ने कई ग...