पीलीभीत, मई 9 -- पीलीभीत। चरस के साथ पकड़े गए आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए स्पेशल जज (एनडीपीएस एक्ट) महेशानंद झा ने 50 हजार रुपए जुर्माना समेत चार साल कैद की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली बीसलपुर में तैनात एसआई योगेंद्र पाल सिंह, कांस्टेबल अजय कुमार व अजय यादव के साथ दो नवम्बर 2018 को क्षेत्र में गश्त पर थे। नवदिया तिराहे पर पहुंचे तो गावं कितनापुर की ओर से आ रहा एक शख्स पुलिस को देखकर वापस लौटने लगा। शक होने पर उसे रोका तो उसकी गति और बढ गई। पुलिस टीम ने आगे बढ़ कर उसे पकड़ लिया। जामा तलाशी लेने पर उसके पास से 320 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपना नाम फरियाद पुत्र जमील खां निवासी कितनापुर बताया। पुलिस ने आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली...
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