हाजीपुर, नवम्बर 11 -- हाजीपुर । निज संवाददाता जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने पदार्थ अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मो. गयासुद्दीन ने सोमवार को करीब पांच वर्ष पूर्व अवैध आग्नेयास्त्र, फर्जी प्रमाण पत्र एवं वाणिज्यिक मात्रा में चरस बरामदगी के मामले में दो धंधेबाजों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 02-02 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया गया। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार ने देते हुए बताया कि पुलिस 06 जुन 2020 को जढुआ चेक पोस्ट के निकट से एक चार पहिया वाहन पर सवार बिदुपुर थाना क्षेत्र के खपुरा निवासी धर्मेन्द्र राय उर्फ धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मेन्द्र गोप तथा लालगंज थाना क्षेत्र के बलुआ बसंता निवासी विरेन्द्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष ...