बगहा, फरवरी 19 -- बेतिया, विधि संवाददाता। चरस की तस्करी करने के एक मामले में नेपाल के परसा थाना के भीखमपुर निवासी स्व. जगदीश की पत्नी चांदकली देवी (65) को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाी गयी है। स्पीडी ट्रायल के दौरान अनन्य विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस आनंद विश्वासधर दुबे ने यह सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने एक लाख रुपए जुर्माना भी देने का आदेश दिया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा बढ़ा दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एसएसबी 47वीं वाहिनी के पदाधिकारी विमलनाथ ने 12 अक्टूबर 23 को बॉर्डर चौक सिकटा से महिला तस्कर को तीन किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। बैग लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करती दिखाई दी। पुलिस को देखकर वह घबरा गई और भागने लगी। जवानों ने उसे पकड़ लिया...