चम्पावत, जून 7 -- चम्पावत। एक अप्रैल को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होंगे। एडीएम जयवर्धन शर्मा ने बताया कि इसके लिए प्रारूप बीएलओ, तहसील कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

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