बेगुसराय, जुलाई 20 -- बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत आयोजित सक्षमता परीक्षा 2025 (चतुर्थ व पंचम) में अपात्र अभ्यर्थियों पर विभाग की नजर रहेगी। वैसे अभ्यर्थी जिनसे संबंधित मामला न्यायालय या शिक्षक अपीलीय प्राधिकार में है, वे इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। डीपीओ स्थापना इस बात पर ध्यान रखेंगे कि वैसे अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सबमिट नहीं हो। इस परीक्षा में स्थानीय निकायों की ओर से विधिवत चयन के बाद नियोजित व कार्यरत शिक्षक ही शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व में नियोजित रहे व वर्तमान में नियोजन मुक्त अथवा सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। इस बाबत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से स्थानीय डीईओ व डीपीओ को निर्देश जारी किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि शिक्ष...