भागलपुर, अगस्त 2 -- भागलपुर, कार्यालय संवाददाता चतुर्थ चरण में अंगीभूत हुए कॉलेजों के जिन कर्मियों को 2023 हटाया गया था, उन्हें राहत मिल सकती है। 58 कर्मियों के मामले में कोर्ट ने कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कर्मियों को यह कहकर हटाया गया था कि उनकी सेवा नियमों के तहत नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद कुलपति प्रो. जवाहर लाल ने समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन शुक्रवार को किया था, लेकिन शनिवार को संशोधित कमेटी का गठन करते हुए अधिसूचना जारी की है। 10 दिनों के भीतर मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे ने अधिसूचना जारी की है।
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