रांची, मार्च 21 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा के सिमरिया प्रखंड के सीडीपीओ के आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ति रद्द कर नयी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सोनी कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को इस मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता फैजल अल्लाम ने अदालत को बताया कि चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड अंतर्गत पगार पंचायत की आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर 4 जनवरी 2025 को सोनी कुमारी का चयन आमसभा से किया गया। लेकिन, पांच जनवरी को ही सीडीपीओ सोनी कुमारी के चयन को रद्द कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया प्रारंभ किया जा रहा है, जो गलत है। अधिकारी ने बिना कोई कारण बताए हुए उनके चयन को...
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