बुलंदशहर, मई 14 -- वर्ष 2022 में सलेमपुर क्षेत्र में दो चचेरे भाइयों को अगवा कर उनकी हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-14 के न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार तृतीय ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को भाई समेत उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों ने एक बाल अपचारी के साथ मिलकर दोनों चचेरे भाइयों की हत्या कर उसकी गर्दन काटकर गंगा में बहा दी थी, जबकि धड़ों को संभल क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया था। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 1.45-1.45 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को एडीजीसी योगेश शर्मा एवं आशुतोष सिंह ने बताया कि 2 अक्तूबर 2022 को थाना सलेमपुर के गांव कैलावन निवासी नरेश पुत्र लक्ष्मण सिंह ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 1 अक्तूबर 2022 की रात को उसक...
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