हमीरपुर, नवम्बर 29 -- हमीरपुर, संवाददाता। ललपुरा थानाक्षेत्र के एक गांव में तीन वर्ष पूर्व रात को शौच को निकली चचेरी बहन को युवक ने कुल्हाड़ी की नोक पर हवस का शिकार बनाया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार ने आरोपी को चौदह वर्ष का कठोर कारावास व 52 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि ललपुरा थाने के एक गांव में 20 जनवरी 2022 को एक ग्रामीण ने तहरीर देकर बताया कि 19 जनवरी की रात 10 बजे उसकी अट्ठारह वर्षीय पुत्री दरबाजे बने शौच में जाने को निकली थी। इस बीच पहले से घात लगाये बैठे भतीजे अटल सिंह पुत्र महेंद्र वीर सिंह ने दबोच लिया और कुल्हाड़ी गले में लगाकर पास बने छप्पर के अंदर ले जाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर सुनकर व...
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