चक्रधरपुर, मार्च 25 -- चक्रधरपुर।चक्रधरपुर नगर परिषद कार्यालय के पीछे स्थित विवाह भवन में मंगलवार को फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कैम्प का आयोजन हुआ। जहा चक्रधरपुर के खाद्य कारोबारी को जिला से आये पदाधिकारी ने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत फूड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य बताया गया। खाने पीने की सामग्री बेचने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, डिस्ट्रीब्यूटर/होलसेलर/ रीटेलर, आरओ वाटर प्लांट, बेकरी दुकान, किराना दुकान, फूड सप्लीमेंट बेचने वाले दवा दुकान, फल सब्जी विक्रेता एवं गन्ना जूस,फल जूस विक्रेता , अंडा, चिकन, मिट, मछली विक्रेता एवं सभी फास्ट फूड ठेला खोमचा को फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। शिविर सुबह 11 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.