संतकबीरनगर, जुलाई 4 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। चकमार्ग की गिट्टी उखाड़ने व दलित मजदूर को गाली देकर मारने की आरोपिता को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपिता प्रेमादेवी पर सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में पांच हजार पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपिता को तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की आधी धनराशि वादी को देने का भी फैसला दिया है। विचारण के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई तथा एक आरोपी बाल अपचारी घोषित हो गया। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि प्रकरण में रमेश पुत्र मोहबली ग्राम रसहरा थाना कोतवाली खलीलाबाद ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका कथन थ...