गोरखपुर, फरवरी 20 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता चैनपुर मेवातीपुर स्थित घोष कंपनी चौक के पास पिछले साल बनी तीन मंजिला मस्जिद के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त कोर्ट में सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी। हालांकि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने दिवंगत मुतवल्ली के पुत्र शुऐब अहमद की अपील पर अपनी आपत्ति बुधवार की सुबह ही उपलब्ध करा दी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। शुऐब के अधिवक्ता जयप्रकाश नरायण श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने प्राधिकरण के 15 फरवरी को जारी इस आदेश के विरुद्ध मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के बेटे शुऐब अहमद की ओर अपील दाखिल की थी। 18 फरवरी को पुन: प्रार्थना पत्र देकर त्वरित सुनवाई की अपील की थी। लेकिन, प्रशासनिक वजहों से मंडलायुक्त, न्यायालय में नहीं बैठ सके, जिस पर मामले में अगली सुनवाई की तारीख 25 फरवरी हो गई है। प्राधिकरण की ओर से जारी आ...