भागलपुर, जुलाई 5 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। समाहर्ता ने नारायणपुर अंचल के सेवानिवृत्त राजस्व कर्मी नीलांबर मिश्रा को जमीन की रसीद काटने के एवज में 10 हजार रिश्वत मांगने के आरोप में उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि 30 फीसदी काटकर देने का आदेश दिया है। साथ ही कहा गया कि निलंबन अवधि के लिए इन्हें जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त अन्य भत्ता देय नहीं होगा। नीलांबर मिश्रा के खिलाफ नवगछिया के एसडीओ ने वायरल ऑडियो क्लिप जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराया था। जिसमें जमीन की रसीद कटवाने और अन्य कार्य के एवज में अमित कुमार झा से 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने की बात थी। एसडीओ ने आरोप को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए नारायणपुर के सीओ से पांच जनवरी 2023 को प्राथमिकी दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद 9 जनवरी को निलंबित करते हुए सीओ को प्रपत्र 'क गठित करने का आदेश दिया...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.