रांची, नवम्बर 21 -- रांची, संवाददाता। घूसखोरी मामले में चान्हो अंचल के तत्कालीन राजस्वकर्मी बेंजामिन कुजूर की डिस्चार्ज याचिका पर अदालत दो दिसंबर को आदेश सुनाएगी। उसकी याचिका पर शुक्रवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकारनाथ चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। कुजूर पर आरोप गठित किए जाना है, पर इससे पूर्व स्वयं को निर्दोष बताते हुए 11 अगस्त 2024 को डिस्चार्ज याचिका दाखिल कर दी। मामला एक मार्च 2024 का है। जब एसीबी ने उसे 7000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पीड़िता सुनीता उरांव की शिकायत पर गिरफ्तारी की गई थी। सुनीता ने 6 फरवरी 2024 को 5 डिसमिल जमीन खरीदी थी। ऑनलाइन म्यूटेशन आवेदन चान्हो अंचल में लंबित था। म्यूटेशन के लिए रिश्वत ले रहा था।

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