गुमला, दिसम्बर 16 -- गुमला, प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट गुमला के पीडीजे ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने मंगलवार को घाघरा थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषी ठहराए गए आरोपियों में घाघरा निवासी प्रभात कुमार सिंह उर्फ गोलू,नितेश जायसवाल और अभय बैठा शामिल हैं। अदालत द्वारा सजा की सुनवाई 17 दिसंबर को की जाएगी। मामला 25 अक्टूबर 2018 का है, जब घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी गांव में उपस्वास्थ्य केंद्र के पीछे इमली के पेड़ के नीचे महेश महतो अपने कुछ साथियों के साथ ताश खेल रहा था। इसी दौरान तीनों आरोपी बाइक से वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और आरोपियों ने महेश महतो पर हमला कर छुरी से उसकी गर्दन रेत दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में मृतक के बड़े भाई दिल...