नई दिल्ली, फरवरी 7 -- Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने ही एक जज का उदाहरण देते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। इस याचिका में अपने मूल स्थानों से बाहर रहने वाले छात्रों के लिए डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) के वोटिंग के अधिकार की मांग की जा रही थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने न्यायमूर्ति संजय कुमार के साथ मिलकर इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा डाक मतपत्र प्रणाली रक्षा कर्मियों और बुजुर्गों जैसी विशिष्ट श्रेणियों के लिए आरक्षित है। जैसे ही पीठ ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया, सीजेआई खन्ना ने न्यायमूर्ति कुमार की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की, ''मेरे भाई न्यायाधीश को देखें, जो अपना वोट डालने के लिए अपने मूल स्थान पर जाते हैं।'' जस्टिस कुमार ने सीजेआई की टिप्पणियों से सहमति जता...
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