बाराबंकी, अक्टूबर 3 -- बाराबंकी । अपर सत्र न्यायाधीश ने घर मे घुस का हमला करने वाले अभियुक्त को पांच साल का कारावास व बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। थाना सुबेहा में तीन साल पहले घर मे घुस कर हमला करने की सूचना मिली थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया, कोर्ट ने थानां सुबेहा निवासी देवी प्रसाद को पांच साल का कारावास व बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।

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