मुजफ्फरपुर, जुलाई 1 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कुढ़नी के एक गांव में दो वर्ष पहले घर में घुसकर 17 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी विकास कुमार को चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उसपर नौ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की सुनवाई के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने सोमवार को उसे सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने पीड़िता को बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत 50 हजार रुपये देने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से की है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अजय कुमार ने पांच गवाहों को पेश किया। घर में ही पकड़ा गया था युवक : किशोरी के पिता ने 11 अप्रैल 2023 को कुढ़नी थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि दस अप्रैल की रात वे सपरिवार घर में सोए थे। रात करीब 2.30 बजे विका...
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