मुजफ्फरपुर, जनवरी 8 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में साढ़े चार वर्ष पहले रात में घर में घुसकर 14 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में सुबोध राय (24) को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने उसे दोषी ठहराया। सजा की बिंदु पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को पेश किया। किशोरी के चाचा ने 28 जुलाई 2021 को अहियापुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 27 जुलाई 2021 की रात करीब दस बजे घर में सोया हुआ था। उसी समय उसकी भतीजी चिल्लाने लगी। वहां जाकर जब उससे चिल्लाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि गांव का सुबोध राय कमरे में घुसकर छेड़खानी कर रहा था। उसने बताया कि सुबोध...