गोरखपुर, जुलाई 1 -- गोरखपुर। घर में घुस कर हत्या का प्रयत्न करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने बेलीपार थाना क्षेत्र के जोतबगही निवासी अभियुक्त कैलाश व गब्बर को सात साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 25 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र दूबे एवं अतुल शुक्ला का कहना था कि वादी रामकिशुन निषाद कोतवाली थाना क्षेत्र का निवासी है। 31 मई 2021 की रात वादी रोज की तरह खाना खाकर दरवाजे पर सो रहा था। उसकी पुत्री पूजा छत पर सोई हुई थी। रात करीब 2 बजे वादी के पट्टीदार अभियुक्त कैलाश व गब्बर पुराने मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर वादी के छत पर चढ़ आए और उसे जान मारने की नियत से उसके सिर पर डंडे से मारने लगे। जिससे वादी की लड़की पूजा को प्राणघातक चोटें आईं।

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