रुद्रप्रयाग, मई 31 -- एक व्यक्ति के साथ घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के तीन आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने बताया कि जनपद के ग्राम वनथापला निवासी वादी बृजमोहन सिंह ने कोतवाली रुद्रप्रयाग में 6 सितम्बर 2024 को एक तहरीर दी कि अभियुक्त भगत सिंह, मातबर सिंह और जगमोहन सिंह उनके घर में आए और उनके साथ मारपीट की। गाली गलौज करने के साथ ही धमकी देने लगे। इस दौरान उन्हें चोटे भी आई जबकि बीच-बचाव करने आई वादी की पुत्री को भी उक्त घटना में चोटें आई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। साथ ही मामले की विवेचना भी शुरू की गई। अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायाल...