मुरादाबाद, मार्च 5 -- संभल जिले में घर में घुसकर मारपीट व जातिसूचक शब्द कहने के दोषी को पांच साल की सजा मिली है। बुधवार को 17 साल पुराने इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायधीश कोर्ट ने 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि केस में आरोपी और उसका दूसरा भाई सजा के डर से फरार हो गया। अदालत ने आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। थाना चंदौसी के मोहल्ला भगवती विहार निवासी राधेश्याम की पत्नी कमलेश ने 3 अक्तूबर,2008 को तहरीर दी। कहा कि उनके पड़ोस में देवकी नंदन का परिवार है। उनके तीनों पुत्र हप्पू, मोनू व रग्घु जोशी छत पर बैठकर घर में तांकझांक करते हैं। महिला ने तहरीर में अश्लील इशारे करने आदि का आरेाप लगाया। हालांकि इसे लेकर उनके पति राधेश्याम ने इसकी शिकायत देवकी नंदन से की तो वह आगबबूला हो गए और तीनों भाईयों ने घर में घुसकर म...