संभल, फरवरी 5 -- अपर जिला जज व एससी एसटी कोर्ट के न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने वर्ष 2011 के पुराने मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। घर में घुसकर मारपीट और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करने के जुर्म में तीनों दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई और दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। विशेष लोग अभियोजक जितेंद्र सिंह के अनुसार, गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में दौलतपुर गांव निवासी वीरेश, राजेंद्र, श्रीपाल और सुधीर ने पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार के घर में घुसकर न केवल मारपीट की थी, बल्कि उन्हें जातिसूचक गालियां देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया था। इस घटना के बाद पीड़ितों ने चारों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना कर साक्ष्यों के साथ चार्जशीट कोर्ट में ...
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