कानपुर, दिसम्बर 5 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। महिला से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शुचि श्रीवास्तव ने दोषी पाते हुए आठ साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि से 10 हजार रुपये पीड़िता के पति को दिए जाएंगे। गोविंद नगर के नौरैया खेड़ा निवासी मजदूर महेश यादव ने 12 अगस्त 2019 को सामने रहने वाली महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। घटना के समय महिला का पति नौकरी करने फैक्ट्री गया था। महिला ने डायल 100 पर सूचना दी तो पुलिस ने उसे हैलट में भर्ती कराया था। महिला के पति ने गोविंद नगर थाने में महेश के खिलाफ दुष्कर्म और एससीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के बाद पुलिस ने महेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप पचौरी व आशीष सिंह भदौरिया ने बताया कि पीड़िता व उसके पत...
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