बुलंदशहर, सितम्बर 26 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-3 शिवानंद ने वर्ष 2023 में डिबाई क्षेत्र में एक घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि जून 2023 को वादिया मुकदमा ने कोतवाली डिबाई में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 4 जून 2023 की रात को गांव का ही आरोपी गांगुली पुत्र रामवीर सिंह उसके घर में घुस गया और उसे जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। शोर सुनकर पीड़ित परिजनों के मौके पर पहुंचने पर जान से मारने देकर आरोपी फरार हो गया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोप...
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